मंझारी थाना काण्ड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा
चाईबासा।पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित मंझारी थाना काण्ड संख्या-38 / 2022 में अभियुक्त मोटू बागे और बुधिया पुरती को माननीय सत्र न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला 11 जून 2022 को दर्ज किया गया था, जब दोनों अभियुक्तों ने मिलकर एक व्यक्ति, माना पुरती की त्रिशुल से हत्या कर दी थी।
घटना 10 जून 2022 की रात करीब 10 बजे की है, जब बुधिया पुरती अपने घर लौटे थे। वहां, उन्होंने अपने दोनों साले के साथ मिलकर माना पुरती से झगड़ा करना शुरू किया। झगड़े के दौरान, अभियुक्तों ने माना पुरती को घेरकर जान से मारने की नियत से त्रिशुल उसके पेट में घुसा दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किए गए और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, सत्र न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा 30 अगस्त 2025 को इस काण्ड में दोनों अभियुक्तों को धारा-302 भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आजीवन कारावास और पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।