चेक बाउंस के 2 मामलों में बोकारो के रेलवे इंजीनियर को एक साल की जेल, 1.40 लाख का जुर्माना भी ठोका गया

रांची/बोकारो
न्यायिक दंडाधिकारी मनीष मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े दो मामलों में बोकारो स्टील सिटी के उकरीद बस्ती निवासी हुसैन अली (पिता – मो. खलील अंसारी) को दोषी करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने आरोपी को दोनों मामलों में छह-छह महीने की कैद की सजा सुनाई है।
हुसैन अली, जो चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) में इंजीनियर हैं, पर अदालत ने 1.40 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया है। तय समय में हर्जाना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त चार महीने की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला हिंदपीढ़ी की रहने वाली शरजील साबा की ओर से दर्ज मामले में आया है। अधिवक्ता बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के मुताबिक, शिकायतकर्ता और आरोपी की शादी 12 फरवरी 2024 से पहले हुई थी, लेकिन डेढ़ साल में ही तलाक हो गया। तलाक के बाद शादी में हुए खर्च को चुकाने के लिए आरोपी ने सात लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। इसी पर पीड़िता ने तीन मई 2024 को मुकदमा दायर किया था। मिली खबर के मुताबिक आरोपी इंजीनियर हुसैन अब दूसरी शादी की तैयारी में लगा हुआ है।