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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

 

कोडरमा। पत्नी की हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति रविकांत सिंह उर्फ सोनू सिंह को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है।

मामला 16 दिसंबर 2023 का है, जिसे लेकर मृतका ममता देवी के पिता सागर सिंह ने कोडरमा थाना में कांड संख्या 222/2023 दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की और 10 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें दीं। सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

घटना को लेकर मृतका के पिता सागर सिंह ने अपने आवेदन में कहा था कि 17 दिसंबर 2023 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री ममता देवी की हत्या उसके पति और ससुराल वालों ने कर दी है। सूचना मिलने पर जब वे अपने परिजनों के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि ममता घर में अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके गर्दन व चेहरे पर चोट के निशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पति रविकांत सिंह और अन्य परिजनों ने पैसों के लालच में हत्या की साजिश रची और उसे मार डाला। इससे पूर्व भी कई बार उनकी पुत्री के साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं।

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