घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 : मतदान दिवस 11 नवंबर को सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

न्यूज़ लहर संवाददाता
जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बड़ा आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 को मतदान के दिन सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी कारोबार, औद्योगिक उपक्रम या निजी संस्थान में कार्यरत प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिन अवकाश दिया जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
यदि कोई नियोक्ता इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उस पर अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यह नियम उन संस्थानों पर लागू नहीं होगा जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति से कार्य में हानि या खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसके अलावा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने घोषणा की है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
यह कदम मतदाताओं को निर्भय और सुविधाजनक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।