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पाकुड़ : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर DLSA टीम ने बाल विवाह होने से रोका, ग्रामीणों को किया जागरूक

न्यूज़ लहर संवाददाता

पाकुड़ : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) पाकुड़ शेष नाथ सिंहके निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने एक संभावित बाल विवाह को होने से रोक दिया। सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा बंदना किरो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और समय रहते विवाह रुकवाया गया।

इस अभियान में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकूमुद्दीन शेख, पैरा लीगल वॉलंटियर याकूब अली समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। मौके पर सचिव रूपा बंदना किरो ने ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खतरनाक परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्हें ऐसे मामलों की तुरंत सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ को देने की अपील की।

उन्होंने बताया कि बाल विवाह कराने या उसमें शामिल होने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। टीम ने लोगों को कानूनी जागरूकता से जोड़ते हुए यह संदेश दिया कि बाल विवाह न केवल अपराध है बल्कि समाज के विकास में बाधा भी है।

 

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