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Tata Motors में ₹24.50 लाख हेराफेरी मामले में कर्मचारी गणेश बेहरा बाइज्जत बरी

News Lahar Reporter

जमशेदपुर : टाटा मोटर्स के वित्तीय हेराफेरी मामले में तीन वर्षों से चल रहे मुकदमे पर आज महत्वपूर्ण फैसला आया। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय (GR Case No. 1206/2022) ने कंपनी के कर्मचारी गणेश बेहरा को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया।

यह मामला टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से दर्ज कराया गया था, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अमितेश पांडे (DGM – HR) ने गणेश बेहरा पर ₹24,50,000 की वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाया था। इस पर उनके खिलाफ IPC की धारा 406, 408, 411 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

करीब तीन साल तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें अदालत में प्रस्तुत की गईं। शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदनान आकिब की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके आधार पर अदालत ने गणेश बेहरा को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया।

गणेश बेहरा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद और राहुल गोस्वामी ने पैरवी की, जबकि कानूनी टीम में श्वेता सिंह, पूजा गुहा, प्रियंका जहाँ और निशांत जैन भी शामिल रहे।

इस फैसले से गणेश बेहरा को बड़ी राहत मिली है और तीन साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है।

 

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