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29 नवंबर को मासिक लोक अदालत और बिजली से संबंधित विशेष लोक अदालत, पाकुड़ में अहम बैठक आयोजित

News Lahar Reporter

पाकुड़ : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) रांची के निर्देश पर आगामी 29 नवंबर 2025 को मासिक लोक अदालत सह बिजली से संबंधित विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसी संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), पाकुड़ — शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में कोर्ट परिसर स्थित पीडीजे कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में बिजली से संबंधित विवादों एवं लंबित वादों के जल्द निपटारे पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौता को बढ़ावा देना, न्याय सुलभ कराना और अनावश्यक रूप से लंबित मुकदमों को कम करना है।

बैठक में बिजली विभाग से जुड़े मामलों की सूची तैयार करने, पक्षकारों को सूचित करने और अधिक से अधिक मामलों को निपटान के लिए रखने पर जोर दिया गया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अदालत से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों को तुरंत राहत भी प्राप्त होती है।

बैठक में डालसा सचिव रूपा बंदना किरो, पाकुड़ जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य उद्देश्य

* बिजली से संबंधित विवादों का आपसी समझौते से समाधान
* लंबित मामलों की संख्या कम करना
* लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना

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