चाईबासा : पोक्सो एक्ट के तहत युवक को 24 साल की सजा के साथ अर्थदंड

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 4(2) अभियुक्त रामजा कोन्डाकेल को 24 साल का कारावास तथा 20,000/- रूपये जुर्माना की सजा गुरुवार को सुनाई गई। मालूम हो कि टोन्टो थाना अंतर्गत 24 अगस्त 2021 को धारा- 376(1), 376(2), 376(3), 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत टोन्टो थाना के गांव निवासी रामजा कोन्डाकेल के विरूद्ध नाबालिक बच्ची को डरा धमका कर दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त रामजा कोन्डाकेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई।