कदमा हिंसा मामले में अधिवक्ता सहित 7 को मिली जमानत
न्यूज़ लहर संवाददाता
पूर्वी सिंहभूम: जिला न्यायालय एडीजे दो आभाष वर्मा की अदालत ने कदमा शास्त्री नगर हिंसा मामले में अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे सहित 7 लोगों की जमानत मंजूर कर ली है। वही एक आरोपी रितेश कुमार झा की जमानत नामंजूर कर दी है।
9 अप्रैल को कदमा शास्त्री नगर में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी।जिससे सौहार्द बिगड़ गया था।जिला पुलिस ने इस क्षेत्र में धारा 144 लगाने के साथ बल का भी प्रयोग किया था। तब जाकर स्थिति नियंत्रण में हुआ था। इस दौरान नगर पालिका महाप्रबंधक के बयान पर 118 नामजद सहित हजारों लोगों के विरुद्ध कदमा थाना में एफ आई आर दर्ज कराई गई। जिसमें विभिन्न धाराओं में पुलिस ने बताया था कि पुलिस पर जानलेवा हमला, सरकारी काम में बाधा, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, फायरिंग, बम विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस बीच इस गिरफ्तारी के विरोध चंदन कुमार चौबे जमशेदपुर के एसएसपी से अभय सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में बात करने गए थे। यहां पुलिस ने उन्हें और उनके साथ गए लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वे लगभग एक महीना से जेल में थे। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत मिल गई है। अन्य आरोपियों के विरुद्ध अगले सुनवाई पर फैसला आने की संभावना है।