हत्या मामले में आजीवन कारावास और ₹5,000 जुर्माना: सारुल महतो को सजा*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:सरायकेला खरसावां प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी सारुल महतो को भादवि की धारा 302 में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और ₹5,000 जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को भुगतना होगा। साथ ही, भादवि धारा 201 में दोषी पाए गए सारुल महतो को 3 साल का कारावास और ₹3,000 जुर्माना भी मिला है। जुर्माना नहीं देने पर इसका भी 3 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाई गई है।
मामला 2 मार्च 2020 को सरायकेला थाना अंतर्गत गुढ़ा टोला, बड़पाली गांव में हुई थी, जगरू महतो की हत्या में सारुल महतो द्वारा उपयोग किए गए कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर किया गया था। इस मामले में जगरू महतो की सास मानी महतो ने सारुल महतो के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज किया था। सुनवाई के बाद किए गए फैसले ने मामले में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।