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चुनाव की घोषणा के साथ ही मेदिनीनगर में आचार संहिता लागू,जुलूस व धरना-प्रदर्शन पर रोक*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मेदिनीनगर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना क्षेत्र में आचार संहिता की धारा-144 प्रभावी हो गयी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 के लिए तिथियों की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावकारी करने की उद्घोषणा कर दी गई है। निषेधाज्ञा के दौरान पांच व्यक्तियों या उससे अधिक के समूह में चलना, किसी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तलवार, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा।

इसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अग्निअस्त्र, अस्त्र-शास्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा। वही नेपालियों द्वारा खुखरी धारण, सिक्खों द्वारा कृपाण धारण, शादी विवाह से संबंधित जुलूस में सम्मिलित व्यक्तियों, शव यात्रा में जाने वाले जुलूस, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे। किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति या किसी ध्याक्तिगत संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर पंपलेट साटना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वार  लगाने पर प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक सांप्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा के किसी स्थान जैसे की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसके पूर्व कार्य तक ही सीमित रहनी है तथा आलोचना और असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं हुई हो। उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो। ऐसा कोई पोस्टर, इस्तेहार, पंपलेट पर परिपत्रश निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो धारा 127 ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित रहेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्ट दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी उन उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा यदि दो भिन्न दलों एवं उम्मीदवार द्वारा पास पास स्थित स्थान पर सभी की जानी रही है तो ध्वनि विस्तार का मुंह विपरीत दिशा में रखने होंगे। मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा ना तो शराब या उन नशीली पेय पदार्थ थे खरीदी जाए और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे करने से रोकना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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