“अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा”
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा कोर्ट ने अफीम तस्करी करने के तीन दोषियों पर 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उनपर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
तीनों दोषियों के नाम पांडा बोदरा, एसी बिरसा, और सुबोध प्रजापति हैं। ये सभी आरोपी कोर्ट द्वारा अफीम रखने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।
इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद,
उन्हें उपरोक्त सजा का हुक्म दिया गया। उनकी सजा को देखते हुए, कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि वे अपने अपराध का दण्ड भुगतें।