West Bengal Judicial News:2010 के बाद जारी हुए OBC सर्टिफिकेट रद्द, कलकत्ता HC ने दिया नई लिस्ट बनाने का आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

न्यूज़ लहर संवाददाता
पश्चिम बंगाल:कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया है। जज तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है।