भदरू सिंह की पत्नी समोला सिंह हत्याकांड में सुकून सिंह दोषी करार**

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोटा गांव निवासी भदरू सिंह की पत्नी समोला सिंह हत्याकांड मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने सोमवार को आरोपी सुकून सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत सजा की बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी। अदालत ने आरोपी सुकू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्य छुपाने) के आरोप में दोषी पाया है।
घटना 12 जून 2019 की है। मृतका के पति भदरू सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह प्रतिदिन की भांति घटना के दिन मजदूरी करने के लिए घर से निकले थे। रात 9 बजे घर लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी को घर पर नहीं पाया। तीन बेटियों और एक बेटे रवि सिंह से पूछने पर पता चला कि उनकी मां समोला सिंह दोपहर 12 बजे घर से निकली थी। उसी समय सुकू सिंह भी घर आया था और मां को कुछ पैसे दिए थे। उसके बाद से मां का कुछ पता नहीं चला। खोजबीन के बावजूद भी वह नहीं मिलीं।
अगले दिन जब भदरू सिंह और अन्य लोग खोजने के लिए निकले, तो गांववालों ने सूचना दी कि खेत के कुएं में एक शव देखा गया है। गांववालों के साथ जाकर देखने पर पाया कि वह शव उनकी पत्नी का है। चौकीदार चंदन सिंह को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कुएं से निकाला। संदेह व्यक्त किया गया कि सुकू सिंह ने ही हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, समोला सिंह की हत्या गला दबाकर की गई थी और शव को पत्थरों से बांधकर कुएं में डाल दिया गया था।
अदालत ने सुकू सिंह को दोषी करार दिया और मंगलवार को सजा पर सुनवाई करेगी।