कोर्ट का बड़ा फैसला, सपा विधायक को सुनाई 7 साल की जेल की सजा, गवानी पड़ेगी विधायकी?
न्यूज़ लहर संवाददाता
यूपी:एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक इरफान अंसारी समेत 4 अन्य को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी हुई। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
कानपुर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिज़वान सोलंकी को सजा सुनाई गई है। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर फातिमा का आरोप था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था।
सपा विधायक के अलावा इस मामले में रिजवान, मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला और शौकत अली को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के वक्त इरफान सोलंकी को छोड़कर मामले के चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इरफान सोलंकी पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। 7 नवंबर 2022 को इरफान समेत अन्य 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस केस ने सपा विधायक को पूरी तरह तबाह कर दिया है।