चेक बाउंस केस में प्रदीप कुमार गुप्ता बरी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर का फैसला**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला में आज जमशेदपुर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता को 5 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया। यह फैसला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा ने सुनाया।
अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुड्डू हैदर ने कोर्ट में सशक्त तर्क प्रस्तुत किए। इस केस में शिकायतकर्ता की ओर से एक गवाह और अभियुक्त की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए थे।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मो रहमतुल्लाह ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने सभी तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया।
इस निर्णय से अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। मामला काफी समय से चल रहा था और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की थीं। अदालत के इस फैसले को कानूनी समुदाय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।