जमशेदपुर: पूजा कुमारी दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन को सात साल की सश्रम कारावास
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे – 5 मंजू कुमारी की अदालत ने गुरुवार को कदमा की पूजा कुमारी मौत मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। आरोपी मकान संख्या-157, लाइन नंबर-12 बी ब्लॉक टुईलाडुंगरी निवासी पति महेश तिवारी, सास गीता तिवारी और ससुर चतुर्गुण तिवारी को दहेज हत्या के आरोप में सात साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। वहीं, ननद प्रीति कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी/34 के तहत दोषी पाया और उन्हें यह सजा सुनाई। यह घटना 23 अगस्त 2021 की है जब पूजा कुमारी ने अपने मायके शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 4 से लौटने के बाद आत्महत्या कर ली थी।
पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2019 में महेश तिवारी से हुई थी, जो कि टीआरएफ कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। 23 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पूजा अपने मायके शास्त्रीनगर गई थी और उसी रात उसके भाई ने उसे गोलमुरी छोड़कर वापस भेजा था। अगले दिन सूचना मिली कि पूजा कुमारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
पूजा कुमारी के मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कदमा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद यह न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत ने तथ्यों और गवाहों के आधार पर यह निर्णय सुनाया।