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नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 22 साल की कठोर कारावास की सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बुधन सिंह सुंडी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत मुफ्फसिल थाना में धारा-376(3), 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला अभियुक्त बुधन सिंह सुंडी, पिता बिजय सिंह सुंडी, ग्राम- नरसंडा, थाना- मुफ्फसिल, चाईबासा के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था। अभियुक्त ने 11 अक्टूबर 2022 को रात में पीड़िता के घर में घुसकर डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में बुधन सिंह को किया था गिरफ्तार

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुंडी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-60/2022 में 27 जून को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुंडी को धारा-4 (2) पोक्सो में 22 साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।

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