Law / Legal

जमशेदपुर में लूट-हत्या के मामले में दो आरोपियों को आठ साल की सजा, बड़ा जुर्माना**

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में गैर-इरादतन हत्या और लूट के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने अजहर इमाम और मोहम्मद आसिफ को आठ साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। इस मामले में उन्हें भादवि की धारा 304 (II) (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 393/34 (लूट) के तहत दोषी पाया गया था। अदालत ने उनके खिलाफ प्रमुख गवाही के आधार पर फैसला सुनाया।

 

इस मामले में 2016 के अगस्त में राहुल सिंह की पत्नी रिंकू देवी की हत्या किया गया था। घटना के समय उनके साथ बच्चे भी थे, जिन्हें बचाने के लिए रिंकू ने जीवन की परिस्थितियों में अपने आप को धक्का दिया और उसने रास्ते में दिवाइडर से टकरा लिया।

 

यह फैसला अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संदेश के रूप में देशवासियों के बीच उत्तेजना बढ़ा रहा है।

Related Posts