न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टी. सीनू को छह महीने की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड : पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार भगत ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने अभियुक्त टी. सीनू को शिकायत केस संख्या 4493/2022 में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने टी. सीनू को छह महीने की कारावास और 92,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार शर्मा द्वारा दर्ज किया गया था। अभिषेक कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि टी. सीनू ने 82,500 रुपये का मित्रतापूर्ण ऋण लिया था और उसके बदले में एक चेक जारी किया था, जो बाउंस हो गया था। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रजनीश कुमार झा ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं।
न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए टी. सीनू को दोषी पाया और उसे उक्त सजा सुनाई। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि वित्तीय लेन-देन में चेक के सम्मान का उल्लंघन गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा हो सकती है।