झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जेएनएसी का अतिक्रमण अभियान जारी

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जमशेदपुर नगर निगम (जेएनएसी) द्वारा चलाए जा रहे बेसमेंट अतिक्रमण अभियान का दूसरा दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। बुधवार को जहां से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां शेष ढांचे को तोड़ने के लिए टीम ने पुनः कार्रवाई की।
पेनार रोड पर कार्रवाई
साकची के पेनार रोड स्थित होल्डिंग नंबर 76 पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान भवन के मालिकों ने स्वयं ही अनधिकृत हिस्से को तोड़ने की सहमति दी। प्रशासन ने उन्हें स्वयं तोड़ने के लिए मोहलत दी, जिसके बाद गुरुवार को पेनार रोड स्थित तीनों भवनों के मालिक मजदूरों की मदद से अतिक्रमित हिस्से को तोड़वा रहे थे।
सिटी मैनेजर की निगरानी
इस अभियान की निगरानी जेएनएसी के सिटी मैनेजर अनय राज कर रहे थे। एसडीओ के निर्देश पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने भवन के बेसमेंट में बनाई गई दीवारों को तुड़वा दिया और बेसमेंट में जाने वाले रास्ते की सीढ़ियों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
अनय राज ने बताया कि वहां बेसमेंट में पहले से एक दुकान बनाई गई थी, जिसे पहले ही खाली कर दिया गया था। अब बेसमेंट को पार्किंग बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, टीम ने साकची के ठाकुरबाड़ी रोड पर होल्डिंग नंबर 53 पर भी पहुंचकर भवन निर्माता को बेसमेंट खाली करने का निर्देश दिया।
निष्कर्ष
इन दोनों अतिक्रमण को जेएनएसी की ओर से प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट की निगरानी में सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया। यह अभियान शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई का एक हिस्सा है, जो नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुव्यवस्थित शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।