पुलिस ने पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य याकुब टुटी को किया गिरफ्तार, हथियार और संगठन से जुड़े दस्तावेज बरामद**
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखण्ड: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा पुलिस ने 17 अगस्त 2024 को प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई (पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया) के सक्रिय सदस्य याकुब टुटी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने याकुब टुटी के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की, जो संगठन की गतिविधियों और उसकी योजनाओं से संबंधित है।
*घटना का विवरण:**
पुलिस को 17 अगस्त 2024 की संध्या करीब 18:15 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पीएलएफआई के सदस्य याकुब टुटी, थामस बडिंग और मंगल सुरीन को समीज क्षेत्र के आसपास मोटरसाइकिल से घूमते देखा गया है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम आनंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बघचट्टा (गुड़गांव) के पास पहुंची। पुलिस को देखकर ये तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल को घुमाकर समीज आश्रम की तरफ भागने लगे।
अंधेरे का फायदा उठाकर थामस बडिंग और मंगल सुरीन भागने में सफल रहे, लेकिन याकुब टुटी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।
*बरामदगी:**
गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान याकुब टुटी के पास से एक हरे रंग का पाउच बरामद किया गया, जिसमें तीन जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, चार छोटी डायरियाँ (जिनमें लेवी से संबंधित हिसाब-किताब और विभिन्न लोगों के दूरभाष नंबर दर्ज थे), और दो स्मार्टफोन पाए गए। इसके साथ ही पुलिस ने एक अपाचे मोटरसाइकिल (JH 20 G 6100) भी जब्त की है।
**दर्ज मामला:**
याकुब टुटी के खिलाफ आनंदपुर थाना कांड संख्या- 15/24, दिनांक 17/08/2024, धारा 25 (1-B) (a)/26/35 Arms Act एवं 17 CLA Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। याकुब टुटी के खिलाफ पहले से भी कई गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं।
*अपराधिक इतिहास:**
याकुब टुटी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले भी निम्नलिखित मामलों में आरोप लगे हैं:
1. **गुदड़ी थाना कांड सं. 08/18** (दिनांक 30.10.18): धारा 147/148/149/364/302 भा.द.वि., 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।
2. **गुदड़ी थाना कांड सं. 13/19** (दिनांक 09.11.19): धारा 384/353/34 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।
3. **मनोहरपुर थाना कांड सं. 10/22** (दिनांक 10.03.22): धारा 326/307/504/506/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
4. **मनोहरपुर थाना कांड सं. 07/24** (दिनांक 20.02.2024): धारा 435/436 भा.द.वि. एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट।
5. **आनंदपुर थाना कांड सं. 05/24** (दिनांक 18/03/24): धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
*निष्कर्ष:**
इस घटना में याकुब टुटी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक बार फिर पीएलएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। पुलिस की यह कार्रवाई संगठन की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाली हो सकती है, जिससे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है।