PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी ठहराया, 2 साल की सुनाई सजा*
न्यूज़ लहर संवाददाता
रांची : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को एटीएस कोर्ट ने उसे मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से संबंधित मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही कोर्ट ने दिनेश गोप पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट में एटीएस ने छह गवाहों और कई साक्ष्यों के आधार पर दिनेश गोप के खिलाफ आरोप साबित किए। 2023 में एटीएस ने दिनेश गोप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
दिनेश गोप पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
वर्तमान में वह जेल में बंद है। कोर्ट का यह फैसला उसके खिलाफ दर्ज मामलों में एक है।