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_चीनी नागरिक को झटका, SC का जमानत देने से इनकार; नोएडा पुलिस ने दो साल पहले किया था गिरफ्तार_*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल कोर्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विचार नहीं करेगी। मुकदमा अभी लंबित है।

 

हाईकोर्ट जा सकता है याचिकाकर्ता

 

याचिकाकर्ता छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट जा सकता है। यह विकल्प खुला है। चीनी नागरिक रायन उर्फ रेन चाओ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

 

चीनी नागरिक पर क्या है आरोप?

 

रेन चाओ पर वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहने और अंतरराष्ट्रीय अपराध रैकेट चलाने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। रेन चाओ को नौ जुलाई 2022 को नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर विदेशी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

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