जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के नेतृत्व में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए की गई औचक छापेमारी* *निजी स्कूलों के आसपास चला अभियान, जब्त किए गए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, लगाया गया जुर्माना*
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पूर्वी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार शहर के निजी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए औचक छापेमारी की गई। धालभूम के अमुमंडलाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री चंद्रजीत सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन मौजूद रहे । जांच अभियान राजेन्द्र विद्यालय, मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, दयानन्द पब्लिक स्कूल, लोयोला स्कूल के पास चलाया गया ।
जांच दल के सदस्यों ने शिक्षण संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने की चेतावनी दी। साथ ही सभी दुकानों पर सिगरेट व तंबाकू उत्पादों के पैकेटों की जांच की।
नियमों का उल्लंघन कर उत्पादों की बिक्री करने वालों पर 1200 रू. का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को जब्त कर मौके पर ही नष्ट भी किया गया ।
दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तथा स्कूलों के नजदीक किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की ब्रिक्री करते पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई ।