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पोक्सो एक्ट में 20साल सश्रम कारावास तथा 25हजार का जुर्माना 

 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:लोहरदगा में नाबालिक आदिवासी युवती का कई वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी सदर थाना क्षेत्र के इरगांव निवासी बिहारी उरांव का पुत्र महावीर उरांव को दोषी ठहराते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को 20 साल सश्रम कारावास और 25 हजार अर्थ दंड लगाने का फैसला सुनाया है।

फोर पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी महावीर उराव को सजा मिली है। इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकडा ने बताया कि,

नाबालिक पीड़िता ने किस्को थाना कांड संख्या 26/2019 महावीर उरांव को नामजद आरोपी बनाकर न्याय की गुहार लगाई थी।

न्यायालय में सनी और दलीलों के पश्चात आरोपी महावीर उरांव को दोषी ठहराते हुए सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा मिली है।

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