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गुजरात में लागू होगा समान नागरिक संहिता, सीएम भूपेंद्र पटेल ने समिति का गठन किया

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

गुजरात: प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

उत्तराखंड के बाद गुजरात में लागू होगा UCC

 

इससे पहले उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है, जिससे यह कानून लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया। अब गुजरात भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?

 

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का अर्थ है कि विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य नागरिक मामलों के लिए सभी धर्मों और समुदायों पर एक समान कानून लागू होगा। इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस कानून का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ को समाप्त कर एक समान नागरिक संहिता लागू करना है।

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