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ईडी की याचिका: पूजा सिंघल को न मिले कोई विभाग, 14 फरवरी को सुनवाई

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची: झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है, और अब उन्हें किसी विभाग का प्रभार देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस पर आपत्ति जताते हुए रांची की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है।

ईडी का तर्क:

ईडी का कहना है कि यदि पूजा सिंघल को किसी विभाग का प्रभार दिया जाता है, तो वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस की जांच को प्रभावित कर सकती हैं। एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया है कि जब तक उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी न हो जाए, तब तक उन्हें कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदारी न दी जाए।

पूजा सिंघल का जवाब और अगली सुनवाई:

ईडी की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी, जिसमें अदालत यह तय करेगी कि पूजा सिंघल को किसी विभाग का प्रभार सौंपा जाए या नहीं।

पूजा सिंघल का मामला:

गौरतलब है कि पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद निलंबित किया गया था। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे।

अब उनके निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार उन्हें किसी विभाग में जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, लेकिन ईडी ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

 

अब सभी की नजरें 14 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी।

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