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पश्चिमी सिंहभूम: युवती से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 5 साल की सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के कोंदवा गांव में एक युवती से दुष्कर्म के प्रयास मामले में चाईबासा कोर्ट ने आरोपी मथुरा कारवा को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

नदी में स्नान करने गई थी युवती

 

घटना के दिन पीड़िता स्नान करने के लिए नदी गई थी। वह कपड़े बदल रही थी, तभी आरोपी मथुरा कारवा वहां पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे आरोपी घबरा कर मौके से भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने टोंटो थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने जुटाए पुख्ता सबूत

 

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और पीड़िता के बयान के आधार पर साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान मिले सबूत और गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे पांच साल की सजा सुनाई।

इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस ने कहा कि इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की दिशा में वे लगातार काम कर रहे हैं।

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