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पोक्सो एक्ट के दोषी दो युवाओं को 20 साल सश्रम कारावास व 25 हजार अर्थ दंड की मिली सजा

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

 

झारखंड : लोहरदगा स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिक दो युवतियों के अपहरण और उनके साथ कथित दुष्कर्म के दोनों आरोपी संतोष मुंडा और अर्जुन मुंडा को बीस साल सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को अलग से 25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाने का भी फैसला दिया है। इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकडा ने बताया कि, मामला जिले के भंडरा थाना का है।

बताया गया कि, वर्ष 2022 में भंडरा थाना क्षेत्र से दो नाबालिक युवतियों को शादी का झांसा और बहलाकर आरोपी दोनों युवाओं ने अगवाकर रांची ले गए थे। नाबालिक युवती के परिजनों ने भंडरा थाना में संतोष मुंडा और अर्जुन मुंडा के विरुद्ध भंडरा थाना कांड संख्या 70/2022 में नामजद मामला दर्ज कराया था।

इसकी सुनवाई चलने के दौरान शुक्रवार को अगवा करने वाले दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 6 पोक्सो एक्ट के तहत सजा का फैसला सुनाया है।

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