Law / Legal

दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष की सजा

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्यारोपी पति मुकेश कुमार यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में लेस्लीगंज थाना के बनुवा निवासी तेतर यादव ने मुकेश कुमार यादव,पटन यादव, बसंती देवी व रीना कुमारी के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 9/2019 तिथि 20 जनवरी 2019 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी/34,302/34,201/34 के तहत दर्ज किया गया था ।न्यायालय में मृतिका के पति मुकेश कुमार यादव, ससुर पटन यादव ,सास बसंती देवी ,के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था। इसमें सास,व ससुर को निर्दोष पाकर रिहा किया गया हैं। वहीं मुकेश कुमार यादव को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। वही पांच हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में मुकेश कुमार यादव पर आरोप था कि उसकी शादी अंजू देवी के साथ 2017 में हुई थी ।शादी के बाद अंजू देवी ससुराल गई जहां उसके पति मुकेश कुमार यादव ससुर पटन यादव सास बसंती देवी उसे दहेज में मोटरसाइकिल की मांग किये। मांग पूरा नहीं होने पर उसके साथ मारपीट करते थे।जिसे लेकर गांव में पंचायत भी हुआ था। जिसमें पंचों के समक्ष उसका पति मुकेश कुमार यादव स्वीकार किया था कि अंजू देवी को ठीक से रखेंगे। तथा उससे कोई मांग नहीं करेंगे। अंजू देवी को 10, 15 दिन से ठीक से रखें तथा उसके साथ पुनः मारपीट करने लगे। सन 2018 में अंजू देवी को मायके में एक पुत्री जन्म ली थी। जिसके बाद मुकेश कुमार यादव उसे मायके से अपने घर ले जाने आए तो उसके मायके में बोले कि गाड़ी नहीं देने पर मारकर अंजू देवी को फेंक देंगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने परअंजू देवी की हत्या कर उसकी लाश को छुपा दिया गया ।जांच में उसका हत्या गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई थी। अदालत ने दोषी पाते हुए मुकेश कुमार यादव को सजा सुनाई है।

Related Posts