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_गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ मकोका के तहत दर्ज मामले में हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त_*

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के मामले में गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ मकोका के मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि हाशिम बाबा के खिलाफ मकोका लगाने का आधार गलत था. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने ये आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से 18 जनवरी के दिए आदेश को निरस्त करने की मांग की थी. कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाशिम बाबा के एक सहयोगी असरार से पूछताछ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ की अनुमति नहीं देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत है.

उन्होंने कहा कि असरार अहमद से पूछताछ करना और उसे गिरफ्तार करने से रोकना कानून-सम्मत नहीं है. असरार अहमद का नाम गोकुल पुरी थाने में मकोका के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपियों की सूची में है.

 

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने 18 जनवरी को दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दिया था कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि मकोका के तहत गलत आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है. गलत आधार पर दर्ज एफआईआर के तहत किसी आरोपी से पूछताछ की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

बता दें कि हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को 27 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. जोया खान को 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जोया खान के खिलाफ एक करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद किया था.

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