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होली और रमज़ान को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निरीक्षण, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई* 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

झारखंड:चाईबासा में आगामी होली पर्व और रमज़ान महीने के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट्स और मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया।

इस दौरान अन्नपूर्णा स्वीट्स से पेड़ा का नमूना संग्रहित किया गया, जबकि बावर्ची रेस्टोरेंट में गंदगी पाए जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और फूड रजिस्ट्रेशन की बजाय फूड लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

स्वीट इंडिया और अनुपम रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के सभी खाद्य कारोबारियों और ठेला-खोमचा संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया जाता, मिलावटी खाद्य सामग्री मिलती है या प्रतिबंधित निकोटीन युक्त पान मसाला-गुटखा बिक्री होती है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कदम सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री प्राप्त हो।

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