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सीएम हाउस घेराव मामला: झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा नेताओं को बड़ी राहत

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हाउस घेराव मामले में दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया, जिससे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित अन्य नेताओं को बड़ी राहत मिली है।

 

क्या है मामला?

 

24 अगस्त 2024 को भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने और झड़प की घटना हुई थी। इस मामले में रांची जिले के लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट का फैसला

 

मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। इस फैसले से भाजपा नेताओं को कानूनी राहत मिली है।

यह निर्णय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे भाजपा के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।

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