लोहरदगा मे डायन हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा गया, साक्ष्य के अभाव में 12 महिलाएं आरोपमुक्त
न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: लोहरदगा जिले के कैरो थाना कांड संख्या 30/15 मे एडीजे 2 श्रीमती निरजा आशरी की अदालत ने डायन हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं 12 महिला आरोपितो को साक्षय के अभाव में रिहा किया गया. वहीं पांच पुरुष आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया.
बताते चले की कैरो थाना क्षेत्र के गांव मे एक बच्चा की मौत होने के बाद गांव मे हकवा हकाया गया जिसमे लगभग 5सौ की संख्या मे गांव की महिला पुरुष लाठी डंडे के साथ पहुंचे और ओझा गुनी करने वाले दो ग्रामीणों को गांव के अखड़ा मे जमकर पिटाई किया गया
जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गईं…बताया जाता है की गांव के हकवा मे बोला गया था की जो लोग अखड़ा मे नहीं आएंगे उनके खिलाफ 500 सौ रूपये जुर्माना की सजा दी जाएगी. यही वजह है की घटना के दिन लगभग 500 की संख्या में गांव के लोग मौजूद हो गए . इस मामले में कैरो थाना पुलिस ने 12 महिलाएं समेत 17 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू किया गया था..जिसमे एस टी (st )208/15
St 100/ 23
147,148,341,323,342,506,302 IPC एक्ट के तहत सजा और जुर्माना लगाया गया. इसकी जानकारी सुमन कुमार, अपर लोक अभियोजक लोहरदगा ने दिया है |