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विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस

न्यूज़ लहर संवाददाता
दुनियाभर में हर साल 30 जुलाई को ‘विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस’ मनाया जाता है।इसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 30 जुलाई के दिन को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। प्रस्ताव A/ RES/ 68/192 को अपनाते हुए इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी।इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार धमकी, बल प्रयोग या अन्य प्रकार की जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, धोखे से, शक्ति के दुरुपयोग या भुगतान प्राप्त करने के लिए या शोषण के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए लाभ देने के बहाने मानव की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, उत्पीड़न या प्राप्ति को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है।

*>> मानव तस्करी क्या है? <<*

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार धमकी, बल प्रयोग या अन्य प्रकार की जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, धोखे से, शक्ति के दुरुपयोग या भुगतान प्राप्त करने के लिए या शोषण के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए लाभ देने के बहाने मानव की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, उत्पीड़न या प्राप्ति को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) के अनुसार, मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है जो दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है।मानव तस्करी का शिकार होने वालों 72 प्रतिशत महिलाएं व लड़कियां हैं, और 2004 से 2016 तक बाल पीड़ितों का प्रतिशत दोगुना से अधिक है।
सौजन्य: इंटरनेट

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