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राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या-02 में एन.आई. एक्ट से संबंधित क्रिमिनल अपील संख्या-14/2025 का हुआ निष्पादन अपीलार्थी श्याम सुन्दर भगत और विपक्षी ओम प्रकाश साह के बीच हुआ समझौता, सुलहनीय वादों का निपटारा जारी

 

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड:पाकुड़ जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर क्रिमिनल अपील संख्या-14/2025, जिसमें अपीलार्थी श्याम सुन्दर भगत बनाम झारखंड सरकार एवं ओम प्रकाश साह के बीच एन.आई. एक्ट से संबंधित मामला विचाराधीन था, का सफल निष्पादन बेंच संख्या-02 में हुआ।

उक्त वाद में निचली अदालत ने अपीलार्थी श्याम सुन्दर भगत को एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत छह माह के साधारण कारावास एवं ₹3,80,000/- की भुगतान राशि विपक्षी ओम प्रकाश साह को देने का आदेश पारित किया था।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दोनों पक्ष—अपीलार्थी एवं विपक्षी—बेंच संख्या-02 के समक्ष उपस्थित हुए और आपसी सहमति से वाद का निष्पादन कराया। इससे दोनों पक्षों को त्वरित न्याय मिला तथा लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिली।

लोक अदालत में कुल 09 बेंचों का गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कुल 09 बेंचों का गठन किया गया था, जिनमें विभिन्न प्रकार के वादों का निष्पादन किया गया।

बेंच संख्या-01: पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई।

बेंच संख्या-02: सिविल अपील, मोटर दुर्घटना दावा वाद (MACC), विद्युत से संबंधित वाद, एवं सुलहनीय क्रिमिनल अपील का निष्पादन।

बेंच संख्या-03: आबकारी एक्ट, वन विभाग, एवं श्रम विभाग से संबंधित मुकदमों का निपटारा।

बेंच संख्या-04, 05, 06: अन्य विविध सुलहनीय वादों की सुनवाई हेतु गठित।

बेंच संख्या-07: स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन श्री अशोक कुमार शुक्ला एवं दो अन्य सदस्यों द्वारा प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान।

बेंच संख्या-08: उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन।

बेंच संख्या-09: एस.डी.ओ. पाकुड़, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, 145, 136, 107 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, 164, 155, 126 तथा सर्टिफिकेट मामलों का समाधान।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के त्वरित निष्पादन से न केवल न्याय प्रणाली पर बोझ कम हुआ, बल्कि जनता को समयबद्ध, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय भी मिला। लोक अदालत की इस पहल को आमजन के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

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