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चाईबासा अदालत ने वर्ष 2018 की हत्या मामले में संजू गाला को 7 साल कैद की सजा सुनाई

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित आनंदपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई सुरेश सिंह रोतिया की निर्मम हत्या के मामले में आज चाईबासा की अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी संजू गाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 दिसंबर 2018 को थाना आनंदपुर में संजू गाला, पेठो शंठु गाला के विरुद्ध सुरेश सिंह रोतिया की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने पीड़ित को लाठी और पत्थर से मारकर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने वैज्ञानिक और त्वरित जांच के माध्यम से सभी साक्ष्य इकट्ठा किए और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई और मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन केस संख्या 01/2020 के तहत की गई।

6 मई 2025 को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संजू गाला को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 7 साल के सश्रम कारावास के साथ 500 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

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