झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करने का लिया निर्णय

न्यूज़ लहर संवाददाता
**जमशेदपुर:झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की एक विशेष बैठक सोमवार को मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित साउथ प्वाइंट स्कूल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के विरुद्ध संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या WPC-4972/2019 में पारित आदेश पर विचार-विमर्श करना था।
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दो से चार दिनों के भीतर उक्त फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही, संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा और अधिनियम के नियमों को शिथिल करने की मांग करेगा।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला यू-डाइस कोड प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के हित में नहीं है। इससे राज्य के सैकड़ों निजी विद्यालयों के संचालन पर संकट उत्पन्न हो सकता है। संघ का मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करते समय सरकार को निजी विद्यालयों की समस्याओं और उनकी भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में कोल्हान अध्यक्ष डॉ. अफरोज शकील, प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव, उदय शंकर पाठक, अर्जुन शर्मा, रविंद्र प्रकाश, भारत ठाकुर, मोहम्मद असलम, इकबाल, मुर्तजा, रजिया, गनौरी प्रसाद, अजय गोराई, शाहिद, नबील, नफीस, जैनुद्दीन समेत बड़ी संख्या में विद्यालयों के संचालक एवं प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।
संघ ने सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। संघ ने आशा व्यक्त की है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेगी और शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों के योगदान को नजरअंदाज नहीं करेगी।