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कमांडो ट्रेनिंग आदेश की अवहेलना पर आरपीएफ के 10 जवान निलंबित

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में अनुशासनहीनता के एक गंभीर मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के 10 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन जवानों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए वैध आदेश का पालन न करने का आरोप है। चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (Sr.DSC) पी. शंकर कुट्टी द्वारा यह कार्रवाई 16 मई 2025 को की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निलंबित जवानों को हजारीबाग और मानेसर स्थित एनएसजी (NSG) एवं बीएसएफ (BSF) केंद्रों में आयोजित कमांडो ट्रेनिंग में भाग लेने का आदेश दिया गया था। लेकिन इन जवानों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसे सेवा अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देखा गया। इसके बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई और प्रारंभिक चरण में सभी को आरपीएफ नियमावली 1987 के नियम 134(क) के तहत निलंबित कर दिया गया।

निलंबित जवानों में टाटा से सी.पी. प्रजापति, सीनी से रब्बानी खान, एम.के. चौहान और अमित कुमार, बंडामुंडा से सी.बी. सिंह और सोनू कुमार, राउरकेला से अमरजीत कुमार और जितेंद्र कुमार, तथा झारसुगुड़ा से गोपाल सिंह और डी.के. पंडित शामिल हैं। सभी जवानों को निर्देश दिया गया है कि वे निलंबन की अवधि में प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे अपने-अपने मुख्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराएं और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें।

इन जवानों को नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रतियां संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों, पोस्ट कमांडरों और विभागीय रिकॉर्ड के लिए संबंधित शाखाओं को भेजी गई हैं। इसके साथ ही संबंधित पोस्टों से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है, ताकि आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सके।

यह कार्रवाई आरपीएफ बल में अनुशासन और आदेश पालन की सख्त जरूरत को दर्शाती है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बल में सेवा अनुशासन सर्वोपरि होता है और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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