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नाबालिक लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास की सजा 

 

न्यूज़ लहर संवाददाता

कोडरमा:डरा- धमका एवं मारपीट कर नाबालिक लड़की से जबरन दुष्कर्म किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को आरोपी संजय कुमार उर्फ संजय यादव, पिता सुरेंद्र यादव, 29 वर्ष, पिपराडीह, बेकोबार, कोडरमा निवासी को 6(r/w) 5(1) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 450 IPC एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 7 साल सश्रम कारावास एवं ₹6000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 323 आईपीसी के तहत 6 माह कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

मामला वर्ष 2023 का है । इसे लेकर कोडरमा थाना में नाबालिक लड़की ने मामला दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन नाबालिक लड़की ने कहा था कि घर में जब कोई नहीं होता है तो वह छत के सहारे घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म करता है और उसके शरीर के कई हिस्सों में दांत से काट दिया है। और धमकी दिया है कि किसी को बताओगी तो घर के सभी सदस्यों को जान से मार देंगे।

 

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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