खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, दो प्रतिष्ठानों पर गंदगी मिलने पर जुर्माना फूड लाइसेंस नहीं रखने वालों को 7 दिनों में आवेदन करने का निर्देश

चाईबासा: जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बुधवार देर शाम सदर चाईबासा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान यशोदा टॉकीज और पिल्लई हॉल के समीप स्थित ठेला-खोमचा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान आशा होटल एवं तंदूरी हट में साफ-सफाई की घोर कमी पाई गई, जिसके चलते दोनों प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। साथ ही अन्य खाद्य कारोबारियों को अखाद्य रंगों का प्रयोग न करने की सख्त चेतावनी दी गई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्राप्त कर उसे प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोया, मसाले जैसी सामग्री के एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें।
इसके अलावा सभी होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देशित किया गया कि खाना बनाते समय एप्रोन और ग्लव्स का प्रयोग करें, तथा खाद्य सामग्री को ढक कर रखें। उन्होंने गाय छाप या चंपई रंग तथा अधिक मात्रा में फूड कलर के इस्तेमाल से परहेज करने को भी कहा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन खाद्य कारोबारियों ने अब तक फूड लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे 7 दिनों के भीतर स्वयं या निकटतम प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से www.foscos.fssai.gov.in वेबसाइट पर जाकर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगली जांच में यदि फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया गया, तो अर्थदंड लगाया जाएगा।
कुछ खाद्य कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेंस को घर पर रखने की बात सामने आई, जिस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फूड लाइसेंस को ठेला, खोमचा या दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है।