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मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के दौरान परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू*

न्यूज़ लहर संवाददाता
झारखंड: पलामू जिला में
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 13 अगस्त को जिले के विभिन्न अनुमंडलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना है।परीक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गयी है।परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है।इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है।इसी के मद्देनजर यह निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

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