Law / Legal

लोहरदगा पीडीजे राजकमल मिश्रा की अदालत ने हत्या के दोषी आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा।

 

 

लोहरदगा : लोहरदगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने सेन्हा थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रकाश उरांव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार आर्थिक दंड की सजा का फैसला सुनाया है। मामला 30 अगस्त 2022 का है। घटना को लेकर मृतक युवक अमित उरांव की माता शनीचरिया उराइन ने सेन्हा थाना कांड संख्या 85/2022 में आरोपी प्रकाश उरांव के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने हत्या आरोपी प्रकाश उरांव को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि, सेन्हा थाना क्षेत्र के उराव टोली निवासी तेले एतवा उरांव का पुत्र 28 वर्षीय अमित उरांव एवं उसी गांव के 30 वर्षीय आरोपी प्रकाश उरांव के बीच मित्रता थी। 30 अगस्त 22 को वारदात की रात्रि मृतक अमित उरांव आरोपी प्रकाश उरांव के घर पर साथ में शराब खाया पिया था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। आरोपी प्रकाश उरांव ने घर में रखा स्टील रॉड और टांगी से अमित के सिर पर वार कर दिया। अमित बेसुध होकर गिर पड़ा। अपराध छुपाने की मंशा से आरोपी प्रकाश उरांव शराब पीकर अमित के गिरकर घायल होने को लेकर शोर मचाने लगा। जबकि पास पड़ोस के लोगों ने दोनों के बीच झड़प होने की आवाज सुन रहे थे। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल घायल अमित को सदर अस्पताल लाया। अस्पताल में चिकित्सकओं ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, न्यायालय में हत्या के मामले में सुनवाई के पश्चात हत्या आरोपी को सजा मिलने का स्थानीय स्तर पर लोगों ने स्वागत किया है। कहा गया कि, इससे कानून व्यवस्था और न्यायालय पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है।

Related Posts