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सरायकेला नगर पंचायत ने हटाए अवैध बैनर-होर्डिंग, बिना अनुमति लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

 

सरायकेला। शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पंचायत सरायकेला ने अवैध बैनर और होर्डिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। प्रशासक शशि शेखर सुमन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें नगर क्षेत्र के सभी चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों से बिना अनुमति लगाए गए बैनर और होर्डिंग हटाए गए।

नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पूर्व नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है। अक्सर देखा जाता है कि विज्ञापनकर्ता बिना अनुमति के बैनर और होर्डिंग लगा देते हैं, जो पूर्णतः गैरकानूनी है। प्रशासक ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर पंचायत ने सभी संबंधित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे अविलंब कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें। अन्यथा, बिना पूर्व सूचना के उनके सभी अवैध विज्ञापन हटाए जाएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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