चाईबासा कोर्ट ने लूटकांड के आरोपी को सुनाई तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना

चाईबासा। शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड के मामले में चाईबासा कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। मामला जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या-28/2022 दिनांक 25.04.2022 का है, जो धारा 394 भादंवि के तहत दर्ज किया गया था।
प्राथमिकी के अनुसार, वादी त्रिलोचन महाकुड़ दिनांक 24.04.2022 को दोपहर 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल से निजी काम के लिए जैतगढ़ जा रहे थे। मुंडुई नदी के पास खराब रास्ता रहने के कारण वे धीरे-धीरे मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी तीन अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों ने पीछे से उनके सिर पर हमला कर दिया। हमले में वे बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपियों ने उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट लिया और जैतगढ़ की ओर भाग गए।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह कर इस कांड का उद्भेदन किया। पुलिस ने आरोपी नितेश चातोम्बा, पिता- रमेश चातोम्बा, निवासी- आमडीहा, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- पश्चिम सिंहभूम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।
विचारण के दौरान जी.आर. संख्या-514/2022 में दिनांक 25.07.2025 को माननीय श्रीमती पूजा पाण्डेय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चाईबासा की अदालत ने आरोपी नितेश चातोम्बा को धारा 394 भादंवि के तहत दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक ने इस लूटकांड के शीघ्र उद्भेदन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुलिस टीम की सराहना की है।