अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा वाहन पंजीकरण, पुराने वाहनों की सेवाएं भी होंगी बंद

न्यूज़ लहर संवाददाता
नई दिल्ली:देश में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के वाहन पंजीकरण और अन्य परिवहन सेवाएं नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य में सख्ती शुरू कर दी गई है। पुराने नंबर प्लेट वाले वाहनों की पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, पता परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण और पंजीकरण निरस्तीकरण जैसी सभी सेवाएं रोक दी जाएंगी।
एचएसआरपी एक विशेष प्रकार की उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट है, जिसे वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए तैयार किया गया है। इससे चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में डीलर के माध्यम से HSRP लगाना अनिवार्य किया था, लेकिन कई डीलरों ने मैनजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल पर डेटा अपडेट करने में लापरवाही बरती, जिसके कारण कई वाहनों में अब तक यह प्लेट नहीं लग पाई।
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना HSRP के पीयूसी (PUC) प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। इसके लिए आरटीओ टीमें प्रत्येक जिले में अभियान चलाएंगी, डीलरों के यहां जाकर पोर्टल में डेटा एंट्री की स्थिति की जांच करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए तथा जानकारी पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज हो।
अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में भी अब HSRP लगाना अनिवार्य होगा, वरना न तो उनका पंजीकरण नवीनीकरण होगा और न ही कोई अन्य परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम वाहन सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।