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बहरागोड़ा में पॉक्सो के दो मामलों में पांच आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

 

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार को कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया है, उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया है और न्यायालय में बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पहला मामला थाना कांड संख्या 56/2025 (दिनांक 10 अगस्त 2025) से जुड़ा है, जिसमें राजलाबांध गांव निवासी सुबोध मुंडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 65(1) बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला थाना कांड संख्या 57/2025 (दिनांक 11 अगस्त 2025) का है, जिसमें माटिहाना पंचायत और आसपास के गांवों के चार युवकों — मोतिलाल मुर्मू (21) निवासी माटिहाना, चंदू हेंब्रम (22) निवासी कोटशोल, अक्षय सिंह (21) निवासी कोटशोल और मुकेश पैरा (20) निवासी कुंवरदा — को नामजद कर गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि दोनों मामलों में सभी कानूनी प्रक्रियाएं सक्रिय रूप से जारी हैं और मामलों की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में बाल सुरक्षा और महिला अधिकारों को लेकर पुलिस सतर्कता और गंभीरता से काम कर रही है।

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