चाईबासा में शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

न्यूज़ लहर संवाददाता
चाईबासा।पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र संख्या 270 के अंतर्गत “सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2021” की धारा 6(ख) को जिला में बुधवार से लागू कर दिया है। जिसके अनुसार राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह निर्णय “कोटपा अधिनियम 2003” (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) की धारा 6 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर “तंबाकू निषेध क्षेत्र” का सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, ताकि आमजन को इस नियम की जानकारी हो और उसका पालन किया जा सके। सरकार का यह कदम न केवल युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में सहायक होगा बल्कि समाज में स्वास्थ्यकर वातावरण बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।