घाटशिला उपचुनाव (Jharkhand): 11 नवंबर को मतदान, पूरे जिले में ड्राई डे, बाहरी नेताओं के ठहरने पर रोक
News Lahar Reporter
जमशेदपुर : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विस्तृत जानकारी साझा की।
निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह से तय समय तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। को-ऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से 1200 से अधिक मतदानकर्मियों को 10 नवंबर को मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। इस दौरान मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था संबंधित क्लस्टर व मतदान केंद्रों के पास की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र में 186 क्रिटिकल मतदान केंद्रों की पहचान की गई है, जिन पर निगरानी के लिए 30 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 10 कंपनियाँ CAPF की तैनात की गई हैं।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि असामाजिक तत्वों और बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए मतदान से 72 घंटे पूर्व जिले की सभी अंतरराज्यीय और अंतरजिला सीमाएँ सील कर दी गई हैं। होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज और मैरिज हॉल की जांच की जा रही है, ताकि इन स्थानों का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव प्रचार के लिए न किया जा सके।
आदर्श आचार संहिता के तहत 9 नवंबर शाम 5 बजे से किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा 9 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 5 बजे तक पूरे जिले में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इस दौरान शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित रहेगा। बाहरी राजनीतिक पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं का 45-घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में ठहरना प्रतिबंधित है।
मतदान दिवस पर मतदान केंद्र से सौ मीटर की परिधि में प्रचार सामग्री, झंडा, बैनर या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र के भीतर या आसपास मोबाइल फोन और वायरलेस उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, केवल ड्यूटी में लगे अधिकारी ही इन्हें लेकर जा सकेंगे। मतदान केंद्र से दो सौ मीटर के दायरे में किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल का कार्यालय संचालित नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को मुफ्त वाहन उपलब्ध कराना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। मीडिया संस्थानों को मतदान दिवस और मतदान से एक दिन पूर्व राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला MCMC की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस पर टीवी, चलचित्र या किसी भी माध्यम से मतदान से जुड़ी सामग्री या संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल भी मतदान समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक नहीं किया जा सकता। मतदान प्रक्रिया की फोटो या वीडियो कैप्चर करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
आचार संहिता लागू होने से अब तक जिले में 3 करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई है। 1233 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं और 100 लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। 600 अभियुक्तों के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, जबकि जिला बदर और तड़ीपार जैसी 52 कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस अवधि में 19 अवैध हथियार और 34 कारतूस भी जब्त किए गए हैं।
अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता 11 नवंबर को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करे।













